मस्जिद की जमीन पर बाबर के नाम पर न हो कोई निर्माण - इकबाल अंसारी No construction should be done in Babur's name on mosque land - Iqbal Ansari
अयोध्या। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी (Iqbal Ansari) ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए मिली पांच एकड़ भूमि पर बाबर के नाम से कुछ भी नहीं बनाया जाए। अंसारी ने एक बयान में कहा कि - 'अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए मिली पांच एकड़ भूमि पर बनने वाले अस्पताल या स्कूल का नाम भारतीय मुस्लिम महापुरुषों के नाम से होना चाहिए। बाबर से हमारा कुछ संबंध नहीं है, इसलिए उसके नाम से यहां विकसित होने वाले किसी भी निर्माण की नामकरण एपीजे अब्दुल कलाम, अशफाक उल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद के नाम से हो, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। हिंदुस्तान का गौरव इन लोगों से ही है।'
अयोध्या में धन्नीपुर स्थित कृषि फार्म की पांच एकड़ भूमि का सीमांकन कराकर मस्जिद निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को कब्जा सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिला प्रशासन ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को सोहावल ब्लॉक की ग्राम पंचायत धन्नीपुर में कृषि विभाग के फार्म की भूमि उपलब्ध कराई है।
Keywords :- No construction should be done in Babur's name on mosque land - Iqbal Ansari
अयोध्या में धन्नीपुर स्थित कृषि फार्म की पांच एकड़ भूमि का सीमांकन कराकर मस्जिद निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को कब्जा सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिला प्रशासन ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को सोहावल ब्लॉक की ग्राम पंचायत धन्नीपुर में कृषि विभाग के फार्म की भूमि उपलब्ध कराई है।
समाचार अपडेट - बृहस्पतिवार, 20 अगस्त 2020
Keywords :- No construction should be done in Babur's name on mosque land - Iqbal Ansari
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