Use of mobile in jail will be punishable by up to 5 years - UP Government Order जेल में मोबाइल के इस्तेमाल पर 5 साल तक कैद की सजा होगी - यूपी सरकार
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जेल में सेलफोन व इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले बंदियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए कारागार अधिनियम में जरूरी संशोधन कर दंड को और अधिक कठोर बनाए जाने के प्रस्ताव को पिछले महीने कैबिनेट में मंजूरी दी थी।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि यदि कोई बंदी जेल परिसर में या उसके बाहर अपराध के लिए दुष्प्रेरित करने, षड्यंत्र रचने आदि के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो दोष सिद्ध होने पर उसे 3 से 5 साल तक की कैद की सजा हो सकती है या फिर 20 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है या उसे दोनों से दंडित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 'कई बार बाहरी व्यक्ति गलत पहचान विवरण देकर जेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और बंदियों को निषिद्ध वस्तुओं की आपूर्ति करने के साथ ही उनसे मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचने का प्रयास करते हैं। इसी पर कड़ाई से रोकथाम के लिए यह निर्णय किया गया है।'
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समाचार अपडेट - बृहस्पतिवार, 20 अगस्त 2020
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